महासमुंद : जिले में द्वितीय चरण अंतर्गत मतदान 17 नवम्बर को,  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली प्रेस वार्ता

आयोग की घोषणा के पश्चात जिले में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभावशील से लागू
 
सम्पत्ति विरूपण के तहत कार्रवाई प्रारम्भ
 

महासमुंद 09 अक्टूबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए सामान्य निर्वाचन की घोषणा करते ही आचार संहिता लागू हो गई है।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि जिले में भी आचार संहिता तत्काल प्रभावशील हो गया है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार जिले में द्वितीय चरण में निर्वाचन कार्य सम्पन्न होगा। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना का प्रकाशन 21 अक्टूबर 2023 को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023, नामांकन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर 2023, नाम वापसी की तिथि 02 नवम्बर 2023 एवं मतदान की तिथि 17 नवम्बर 2023, शुक्रवार को होगा। मतगणना 03 दिसम्बर 2023, रविवार को किया जाएगा। ज्ञात है कि जिले में कुल चार विधानसभा क्षेत्र है। जिसमें विधानसभा क्षेत्र सरायपाली अनुसूचित जाति वर्ग तथा विधानसभा क्षेत्र बसना, खल्लारी एवं महासमुंद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है।
आयोग के निर्देशानुसार आचार संहिता लागू होते ही सम्पत्ति विरूपण की प्रभावी कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। सभी सरकारी कार्यालयों और उनके परिसरों में जिसमें कार्यालय भवन स्थित है के सभी दीवार लेखन, पोस्टर, स्टिकर, कट आउट, होर्डिंग, बैनर व झंडे या किसी अन्य रूप में विरूपण को 24 घंटे के अंदर हटाया जाएगा। इसी तरह सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण और सार्वजनिक स्थानों में प्रचार सामग्री 48 घंटे के भीतर तथा निजी संपत्ति का विरूपण स्थानीय विधि और अदालत के निर्देशों के अधीन रहते हुए प्रदर्शित किए गए सभी अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापन को 72 घंटे के भीतर हटाया जाएगा। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निर्भय साहू, डिप्टी कलेक्टर श्री आशीष कर्मा एवं मिषा कोसले सहित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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