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संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण गाइडलाईन दरों के विसंगति दूर करने कंडिकाओं का सरलीकरण

महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा छत्तीसगढ़ गाइडलाईन दरों को निर्धारण नियम 2000 के प्रावधानों के तहत उप जिला/जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त, स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित गाइडलाईन दर वर्ष 2025-26 को केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड छ.ग. रायपुर द्वारा अनुमोदित किया जाकर 20 नवम्बर 2025 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। नवीन गाइडलाईन को लेकर आमजन के मध्य भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। विगत 7-8 वर्षों से गाइडलाईन दरों में वृद्धि नहीं किये जाने के कारण सम्पत्ति के वास्तविक मूल्य एवं गाइडलाईन दर असंतुलित हो गया था जिसे संतुलित करने हेतु वार्डों के परिसीमन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित ग्राम/मुख्य मार्ग/अन्य मार्ग आदि को दृष्टि से मुख्य मार्ग/अन्य मार्ग तथा एक समान क्षेत्रों का सामुहिकरण करते हुए दरों को युक्तियुक्तकरण किया गया जिससे कि किसानों को उनकी भूमि का वास्तविक दर अनुसार मुआवजा मिल सके तथा आम जनता को वास्तविक मूल्य अनुसार हाऊसिंग लोन की राशि मिल सके।
जिला पंजीयक   प्रियंका श्रीरंगे से मिली जानकारी अनुसार दुर्ग जिले में लागू नवीन गाइडलाईन दरों के विसंगति दूर करने हेतु कंडिकाओं का सरलीकरण कर नगरीय क्षेत्र, नगर निगम दुर्ग, भिलाई, भिलाई-3 चरोदा, रिसाली, उतई के अनेक वार्ड में 1020 कंडिकाये थी, जिन्हें युक्तियुक्तकरण कर 457 कंडिकाये रखी गई है। नगरीय क्षेत्रों के वार्डों की कंडिकाओं का युक्तियुक्तकरण अर्थात् विसंगति दूर किया जाकर अनावश्यक कंडिकाओं को मर्ज कर लगभग समान दर वाली कंडिकाओं के लिए एक समान दर का निर्धारण किया जाकर उसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि किया गया है। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी भी रोड/वार्डों के आमने-सामने की दरों में समानता हो।
पूर्व में प्रचलित बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में एक ही वार्ड में विभिन्न कंडिकाओं में एक समान जगहों पर अलग-अलग दरें थी, जिससे नागरिकों एवं आमजनों को समझने में कठिनाई होती थी कि उनके अचल संपत्ति एवं दूसरे संपत्ति एक ही वार्ड में होने पर भी गाइडलाईन बाजार मूल्य अलग-अलग होते थे। जबकि वास्तविक बाजार मूल्य लगभग एक समान होते थे। जैसे-पूर्व प्रचलित गाइडलाईन 2019-20 में नगर पालिक निगम दुर्ग की तितुरडीह वार्ड क्रमांक 21 में कुल कंडिकाओं की संख्या-15 था, जबकि लागू नवीन गाइडलाईन 2025-26 में केवल 04 कंडिका रखा जाकर पुनर्रीक्षित एवं युक्तियुक्तरण/विसंगतियों को दूर कर रखा गया है। नगर निगम दुर्ग के वार्ड क्रमांक-27 पोलसाय पारा वार्ड की कंडिका क्रमांक (4) फरिश्ता काम्प्लेक्स से पुराना बस स्टैण्ड तक, स्टेशन रोड एवं वार्ड क्रमांक 28 कंडिका (4) फरिश्ता काम्प्लेक्स चौक से नया बस स्टैण्ड जाने वाली रोड की दोनों दर में असामान्य विसंगति थी। ओवरलेपिंग कंडिकाओं के मर्जर से विसंगति दूर कर एक समान दर रखा गया जिससे संपत्ति की विशिष्ट पहचान के साथ सही मूल्यांकन किया जा सकें। इसी आधार पर रोड/वार्डों के आमने-सामने की दरों को समान रखा गया है।
इसी प्रकार नगर निगम भिलाई के वार्ड 01 में पूर्व में 22 कंडिकाएं थी जिसमें मुख्य मार्ग पर 10, 800 से 37,700 रूपए प्रति वर्गमीटर एवं मुख्य मार्ग के अंदर 22 भिन्न-भिन्न दरें थी वहीं स्मृति नगर में पूर्व में 09 कंडिका प्रचलित था जहां मुख्य मार्ग की दरे 23,000 से 30,200 रूपए प्रति वर्गमीटर था एवं मुख्य मार्ग के अंदर 09 भिन्न-भिन्न दरें 12,700 से 22,200 रूपए तक प्रचलित था। ये दोनों ही वार्ड मुख्य मार्ग जुनवानी के आमने-सामने स्थित है। इन्हीं दरों की विसंगतियों को दूर करने हेतु मुख्य मार्ग एवं मुख्य मार्ग अंदर एक समान दर रखा गया है।

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