Ro no D15139/23

नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 मतदान समाप्ति तक नारेबाजी, सभा, रैली से प्रचार-प्रसार पूर्णत प्रतिबंधित

जशपुरनगर 21 जनवरी 2025/ छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 20 जनवरी .2025 को नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु तथा नगर पालिका व त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान जिले में शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहित व्यास ने जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय हेतु आदेश जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित व्यास ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए जशपुर जिले के नगर पालिक परिषद् जशपुर एवं शेष नगरीय निकायो तथा जनपद पंचायतों मे प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है। जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे- बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर पिस्टल इत्यादि तलवार, भाला, बरछा, लाठी गुप्ती अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर, किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।
आदेश में उल्लेखित करते हुए बताया गया है कि यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नही होगा, जिन्हे अपने कार्य संपादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हे चुनाव व मतदान के दौरान, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हे शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण, सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है।
जशपुर जिले के नगर पालिक निगम जशपुर एवं शेष नगरीय निकायो तथा जनपद पंचायतों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति व दल भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में सम्बंधितो को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं हैं, अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी होने की तिथि से निर्वाचन समाप्त होने तक की अवधि के लिये जशपुर जिले में प्रभावशील रहेगा।

  • Related Posts

    कलेक्टर  रोहित व्यास ने जनदर्शन में सुनी आमजन की समस्याएं समयबद्ध, त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

      जशपुरनगर 18 अगस्त 2026/ कलेक्टर  रोहित व्यास ने आज कलेक्टोरेट में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनीं। कलेक्टर श्री व्यास ने…

    Read more

    बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई आयोजित बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए आए महत्वपूर्ण सुझाव

      जशपुरनगर 18 अगस्त 2026/ छत्तीसगढ़ में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने तथा विभिन्न विभागों और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित…

    Read more

    NATIONAL

    युवाओं के लिए CM योगी की नसीहत, ड्रग्स और स्मार्टफोन के नशे से रहें दूर

    युवाओं के लिए CM योगी की नसीहत, ड्रग्स और स्मार्टफोन के नशे से रहें दूर

    UP Election 2027: हैट्रिक के मिशन पर CM योगी का मास्टर प्लान तैयार, एक फैसले से बढ़ सकती है विपक्ष की मुश्किल

    UP Election 2027: हैट्रिक के मिशन पर CM योगी का मास्टर प्लान तैयार, एक फैसले से बढ़ सकती है विपक्ष की मुश्किल

    डोनाल्ड ट्रंप को पसंद आया भारत का वोटर आईडी सिस्टम, ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर की तारीफ

    डोनाल्ड ट्रंप को पसंद आया भारत का वोटर आईडी सिस्टम, ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर की तारीफ

    रांची के पहाड़ी मंदिर समेत शिवालयों में उमड़ेगी भीड़, जानें सावन सोमवार और नाग पंचमी पूजा का विशेष महत्व

    रांची के पहाड़ी मंदिर समेत शिवालयों में उमड़ेगी भीड़, जानें सावन सोमवार और नाग पंचमी पूजा का विशेष महत्व

    15 अगस्त पर Instagram Post को बनाएं यादगार, तिरंगे वाली फोटो के लिए देखें 25+ कैप्शन

    15 अगस्त पर Instagram Post को बनाएं यादगार, तिरंगे वाली फोटो के लिए देखें 25+ कैप्शन

    पाकिस्तान में कैसे ‘जिहाद’ बना State Policy? General Zia ने 1979 में बदली रणनीति, तैयार हुआ ‘Proxy War’ का मॉडल

    पाकिस्तान में कैसे ‘जिहाद’ बना State Policy? General Zia ने 1979 में बदली रणनीति, तैयार हुआ ‘Proxy War’ का मॉडल