विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रारंभ

अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का कार्य अर्हता तिथि  01 जनवरी 2026 के आधार पर प्रारंभ कर दिया गया है। जिले के कुल 313 मतदान केन्द्रों में इस कार्य के लिए बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, जो मतदाता सूची के अद्यतन कार्य में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।
विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत 01 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी छात्र-छात्राओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए जिले के समस्त हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं महाविद्यालयों के स्वीप नोडल अधिकारियों के पास फॉर्म-6 उपलब्ध कराया गया है।
अर्हता तिथि 01.01.2026 की स्थिति में प्रारूप मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 23 दिसंबर 2025 को जिले के सभी 313 मतदान केन्द्रों में बीएलओ के माध्यम से किया जा चुका है। इस प्रारूप सूची पर दावा-आपत्ति 22 जनवरी 2026 तक आमंत्रित की जा रही है। ऐसे भारतीय नागरिक जो 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं वे इस अवधि में अपना नाम निर्वाचक नामावली में जुड़वाने के लिए पात्र होंगे।
विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के दौरान जो मतदाता Uncollectable  की श्रेणी में दर्ज किए गए हैं, वे भी फॉर्म-6 के माध्यम से पुनरू आवेदन कर सकते हैं। पात्र मतदाताओं को अपने निवास क्षेत्र के बीएलओ को एक पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो के साथ निम्न में से किसी एक वैध दस्तावेज की प्रति संलग्न कर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

जैसे केंद्रीय/राज्य/पीएसयू कर्मचारी पहचान पत्र या पेंशन आदेश, जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, वन अधिकार प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि/मकान आवंटन प्रमाण-पत्र अथवा आयोग के निर्देशानुसार आधार संबंधी दस्तावेज आदि।
इसके अतिरिक्त, अर्हता तिथि 01 अक्टूबर 2026 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता भी अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास फॉर्म-6 में आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की गई है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने अथवा आवश्यक संशोधन के लिए बीएलओ से संपर्क करें  या फिर ECINET मोबाइल ऐप अथवा  www.voters.eci.gov.in n के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

– मतदाताओं की सुविधा के लिए विभिन्न प्रपत्र इस प्रकार हैं

मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं। फॉर्म-6 का उपयोग नए मतदाता पंजीकरण के लिए किया जाता है, जबकि फॉर्म-6 क प्रवासी भारतीय नागरिकों एनआरआई के मतदाता बनने हेतु निर्धारित है। मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 तथा नाम, पता, फोटो में संशोधन, स्थानांतरण अथवा नया ईपिक कार्ड प्राप्त करने के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है। यह विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जिले में शुद्ध अद्यतन एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे पात्र प्रत्येक नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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