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5 साल से गायब पुत्र हेतु आवेदन पर राज्य महिला आयोग ने एसडीओपी को दिए जांच के आदेश

आयोग ने सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस किया जारी
जशपुर जिले में 6 प्रकरणों पर हुए सुनवाई, तीन प्रकरण रायपुर ट्रांसफर, तीन हुए नस्तीबद्ध

जशपुरनगर 16 मई 2025/ छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर आज 315 सुनवाई हुई। जिसमें जशपुर जिले में 9 बार सुनवाई की गई है।
जनसुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने उभय पक्ष के खिलाफ थाने में एफ.आई.आर. के लिए आवेदन दिया था और एफ आई आर नहीं होने पर आयोग में शिकायत किया था। जिस पर 23 अक्टूबर 2023 को एफ.आई.आर. दर्ज कर चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः आवेदिका द्वारा प्रकरण समाप्त करने के आवेदन पर आयोग ने प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
अन्य प्रकरण में दोनों पक्ष को सुना गया जिसमें आवेदिका 1948 से जमीन काबीज है जिसके प्रकरण पर तहसील न्यायालय से जीत चुकी थी, जिसके आधार पर सीमांकन होना था लेकिन आवेदिका को समक्ष में रखे बगैर सीमांकन किया गया था, जिसे आवेदिका द्वारा इंकार कर दिया गया है। वर्ष 2018 में अनावेदक क्रं. 1 से एसडीएम कोर्ट बगीचा में आवेदिका के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था जिसे एसडीएम ने निरस्त कर दिया है। क्योंकि अनावेदक ने सीआरपीसी की धारा 145, 146 के तहत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया था। जिसे अनावेदकगण से कोई न्यायालय में चुनौती नहीं किया है। अतः इस आवेदिका को कोई कार्यवाही करने आवश्यकता नहीं है। वह अपने जमीन पर अपना कब्जा बनाये रखे और अनावेदकगण उनके जमीन पर बेजा कब्जा करते है तो आवेदिका उसके खिलाफ दिवानी और फौजदारी दर्ज करा सकते है। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया।
एक आवेदिका के 18 वर्ष का पुत्र एक व्यक्ति  के साथ गोवा गया था। जिसका 5 साल से कोई पता नहीं है और थाने से पता साजी नहीं हुई है। आज आयोग में एसडीओपी को आवेदिका के आवेदन की प्रति प्रदान कर उसमें सलग्न राजेश साय के आधार कार्ड से पुलिस विभाग से ट्रेस करने लिए कहा गया और आधार कार्ड के द्वारा राजेश साय को ढूंढने एवं उसकी प्रतिवेदन दो माह के भीतर प्रस्तुत करने को कहा। उसके आधार पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
एक आवेदिका द्वारा शा० प्रा० शाला रघुनाथपुर पत्थलगांव में सहायक शिक्षक वर्ग 3 के पद पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा दूसरा विवाह किये जाने के संबंध में आवेदन किया गया था। जिस पर कर्मचारी को आगामी सुनवाई में थाना पत्थलगांव के एसआई के माध्यम से महिला आयोग रायपुर में आगामी सुनवाई में उपस्थित करवा कर जून माह की सुनवाई में उपस्थिति देने को कहा।
एक अन्य आवेदिका के आवेदन पर अन्य पक्ष की उपस्थिति हेतु कई बार नोटिस जारी करने के उपरांत सिटी कोतवाली जशपुर द्वारा उपस्थित ना कर पाने पर  उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस प्रकरण को आगामी जून माह की रायपुर सुनवाई में रखा जाएगा। लगातार अनुस्थिति की दशा में उनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव रखा जायेगा।

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