Ro no D15139/23

स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने पर होगी कड़ी कार्यवाही

नशीली पदार्थों पर सख्ती और सड़क सुरक्षा को लेकर भी कड़े निर्देश
एनकार्ड, सड़क सुरक्षा सप्ताह और नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सम्पन्न

  कलेक्टर  रोहित व्यास की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय एनकार्ड, सड़क सुरक्षा समिति एवं नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के नवनियुक्त एसएसपी  लाल उमेंद सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में नशा नियंत्रण, जनस्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, दुर्घटना प्रबंधन तथा जनजागरूकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गंभीर चर्चा कर संबंधित विभागों को स्पष्ट और समयबद्ध निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री प्रदीप साहू सहित पुलिस, राजस्व एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने बैठक में दिए गए सभी निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियमित समीक्षा करने की बात कही।
नशा तस्करी पर निगरानी, कोटपा एक्ट के तहत सतत कार्रवाई –
कलेक्टर एवं एसएसपी ने मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त निगरानी रखते हुए रोकथाम, चेकिंग एवं जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। कोटपा एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। विशेष रूप से स्कूलों के आसपास 100 मीटर के दायरे में गुटखा एवं तंबाकू से निर्मित उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए। एसएसपी  सिंह ने शिक्षा विभाग को एक सप्ताह के भीतर स्कूल परिसरों के आसपास स्थित पान ठेलों का सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, ताकि तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रभावी रोक के लिए अभियान चलाया जा सके। ड्रग इंस्पेक्टर को मेडिकल स्टोर्स की गहन जांच कर अवैध व नशीली दवाइयों के पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री व्यास ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को आश्रम-छात्रावासों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री की सूचना संकलित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। आबकारी विभाग को हाईवे स्थित होटल-ढाबों में अवैध शराब बिक्री की जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। समाज कल्याण विभाग को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए। नशे के कारण निलंबित विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से एक माह तक नशा मुक्ति केंद्र में रहकर उपचार लेने के बाद ही निलंबन बहाल करने के निर्देश दिए गए।
नगर पंचायत एवं नगर पालिका क्षेत्रों में नशीली दवाइयों, सिरिंज, शराब की बोतलों जैसे अवशेष पाए जाने वाले गुप्त स्थलों की पहचान कर रोकथाम एवं स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।
सड़क सुरक्षा पर विशेष फोकस, ब्लैक स्पॉट पर कड़ी निगरानी –
सड़क सुरक्षा समिति बैठक के दौरान सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि के आंकड़ों की समीक्षा की गई। जिले के ब्लैक स्पॉट की पहचान कर सूची तैयार करने तथा सभी ड्राइवरों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि संभावित दुर्घटना स्थलों की पूर्व जानकारी मिल सके।
दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने, हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग एवं शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सभी विभागों के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि उनके स्टाफ दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनें।
वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टिव स्टीकर लगाने, ग्रामीण क्षेत्रों की ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में स्टीकर चिपकाने तथा आरटीओ बैरियर पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
नए कानूनों पर जन जागरूकता हिट एंड रन व राहगीर योजना –
नए कानूनों के तहत हिट एंड रन योजना में मुआवजा एवं दुर्घटना पीड़ितों के लिए डेढ़ लाख रुपये तक की कैशलेस इलाज व्यवस्था पर चर्चा की गई। इसे अस्पतालों एवं आमजन तक व्यापक रूप से प्रसारित करने के निर्देश दिए गए।
राहगीर योजना के तहत दुर्घटना पीड़ित को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वाले व्यक्तियों को 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि की जानकारी भी व्यापक रूप से प्रचारित करने के निर्देश दिए गए।
एम्बुलेंस व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया सुदृढ़ –
जिले की सभी एंबुलेंस को 24Û7 सक्रिय रखने, सूचना मिलते ही त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सभी एसडीएम एवं सीएमएचओ को इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा गया। प्रत्येक पंचायत में दुर्घटना की स्थिति में उपयोग हेतु एक वाहन का चिन्हांकन कर ड्राइवर एवं वाहन नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए।
नगर सैनिकों एवं शासकीय ड्राइवरों को फर्स्ट एड और सीपीआर का प्रशिक्षण देने तथा हाईवे टोल फ्री नंबर 1033 को सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए, ताकि समय रहते सहायता पहुंचाई जा सके।

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