राजनांदगांव 18 मार्च 2025। शासन द्वारा राज्य में महिलाओं का लैंगिक उत्पीडऩ अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन एवं दायित्वों के निर्वाहन के लिए जिला कलेक्टर व अपर कलेक्टर को जिला अधिकारी घोषित किया गया है तथा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल बनाया गया है। जिसके तहत जिले में स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) तथा विभिन्न विभागों व निजी कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है।
सेवा संकल्प अभियान के तहत जिलेभर में शुरू हुआ आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम
सेवा संकल्प अभियान *- गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर मातृत्व एवं पोषण संबंधी आवश्यक सावधानियों की दी गई जानकारी* *- महिलाओं के लिए विभिन्न मनोरंजक खेलकूद एवं…
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