राजनांदगांव 18 मार्च 2025। शासन द्वारा राज्य में महिलाओं का लैंगिक उत्पीडऩ अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन एवं दायित्वों के निर्वाहन के लिए जिला कलेक्टर व अपर कलेक्टर को जिला अधिकारी घोषित किया गया है तथा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल बनाया गया है। जिसके तहत जिले में स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) तथा विभिन्न विभागों व निजी कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है।
आत्मा योजना अंतर्गत छुरिया में कृषि प्रशिक्षण आयोजित
राजनांदगांव 03 मार्च 2026। कृषि विभाग द्वारा आत्मा योजना के अंतर्गत विकासखंड मुख्यालय छुरिया में कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में दलहन एवं तिलहन फसलों की…
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