राजनांदगांव 18 मार्च 2025। शासन द्वारा राज्य में महिलाओं का लैंगिक उत्पीडऩ अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन एवं दायित्वों के निर्वाहन के लिए जिला कलेक्टर व अपर कलेक्टर को जिला अधिकारी घोषित किया गया है तथा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल बनाया गया है। जिसके तहत जिले में स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) तथा विभिन्न विभागों व निजी कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है।
मुरूम एवं चूना पत्थर गिट्टी खनिज का उत्खनन एवं परिवहन करने पर 1 जेसीबी, 2 हाईवा एवं 1 माजदा जप्त
*खनिज विभाग की कार्रवाई* राजनांदगांव 24 मई 2026 (IMNB NEWS AGENCY) कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा जिले में खनिज का अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन…
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