कलेक्टर ने धान खरीदी के मद्देनजर जिले के सभी समिति प्रबंधकों एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटरों की बैठक ली

मिति प्रबंधक एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर ईमानदारी एवं टीम भावना के साथ करें कार्य : कलेक्टर
– उत्कृष्ट कार्य करने वाले समिति प्रबंधक एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर को किया जाएगा सम्मानित
– कोचियों एवं बिचौलियों पर शिकंजा कसने के लिए सभी सक्रियता के साथ करें कार्य
– हल्की बारिश के दृष्टिगत समितियों में धान के सुरक्षित रख-रखाव के लिए कैप कव्हर, ड्रेनेज एवं अन्य व्यवस्था करने के दिए निर्देश
राजनांदगांव 30 नवम्बर 2025। कलेक्टर   जितेन्द्र यादव ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में धान खरीदी के मद्देनजर जिले के सभी समिति प्रबंधकों एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटरों की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि सभी समिति प्रबंधक एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर ईमानदारी एवं टीम भावना के साथ कार्य करें। कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले समिति प्रबंधक एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने संवेदनशील एवं अति संवेदनशील समितियों में रकबा समर्पण की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन समितियों में धान की आवक को देखते हुए बफर लिमिट बढ़ाई गई है, वहां आधिपत्य लेकर धान रखने के लिए सुरक्षित स्थान रखें। हल्की बारिश के दृष्टिगत समितियों में धान के सुरक्षित रख-रखाव के लिए कैप कव्हर, ड्रेनेज एवं अन्य व्यवस्था करने के लिए कहा। कलेक्टर ने कहा कि कोचियों एवं बिचौलियों पर शिकंजा कसने के लिए सभी सक्रियता के साथ कार्य करें। धान उपार्जन केन्द्रों में अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए कोचियों एवं बिचौलियों से सर्तक रहे एवं निगरानी रखें। कलेक्टर ने कहा कि धान का सत्यापन शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा, इसे ध्यान में रखते हुए सजगता के साथ कार्य करें। शासन की प्राथमिकता के अनुरूप शुद्ध धान खरीदी का कार्य प्राथमिकता से करें।
कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने कहा कि कोचियों एवं बिचौलियों की जानकारी मिलने पर एसडीएम को तत्काल सूचित करें। सभी अपनी ड्यूटी पर प्रतिबद्धतापूर्वक तैनात रहे। उन्होंने संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील समितियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि धान उपार्जन केन्द्रों में किसानों को धान बिक्री करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा ने बताया कि अवैध धान परिवहन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता के धारा 318 (4) के तहत धोखाखड़ी के तहत जुर्म दर्ज होगा। अवैध धान परिवहन करने वाले कोचियों एवं बिचौलियों एवं अवैध धान परिवहन में संलिप्त शासकीय कर्मचारियों के संबंध में भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई की विधिक जानकारी प्रदान की। इस दौरान खाद्य अधिकारी   रविन्द्र सोनी, डीएमओ   हीना खान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव   सुधीर सोनी, एसडीएम डोंगरगढ़   एम भार्गव, एसडीएम राजनांदगांव   गौतमचंद पाटिल, एसडीएम डोंगरगांव   श्रीकांत कोराम सहित समिति प्रबंधक एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर उपस्थित थे।

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