
धमतरी, 09 मई 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पचायतों के उप निर्वाचन 2026 संपन्न कराने के लिए चुनाव के प्रचार-प्रसार हेतु जिले के चारों जनपद पंचायतों के उन समस्त ग्राम पचायतों में जहॉं-जहाँ उप निर्वाचन होने हैं, में जुलूस, रैली एवं आम सभाओं के आयोजन किए जायेंगे। इस प्रकार के आयोजनों के दौरान आम व्यक्ति के लाठी, हथियार इत्यादि को लेकर सम्मिलित होने की भी संभावना बनी रहेगी। इस प्रकार के आयोजन में उपरोक्त क्षेत्रों में भीड़ जमा हो सकती है तथा प्रचार-प्रसार के दौरान रैलियों, जुलूसों में आपस में बलवा, दंगे एवं मारपीट कर शांति भंग करने की प्रबल संभावनाए बन सकती हैं। जिससे शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 144 जा. फौ लगाना आवश्यक हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश समय-समय पर जारी किए गए हैं।
धमतरी जिले के चारोे जनपद पंचायतों के समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ-जहाँ उप निर्वाचन 2026 के तहत् मतदान 01 जून 2026 एवं सारणीकरण 04 जून 2026 (यदि आवश्यक हो तो तहसील/खण्ड मुख्यालय में) को संपन्न होने जा रहा है. एवं जिसकी प्रक्रिया की तैयारियां प्रारंभ हो गयी है, और इसके दरम्यान शांति भंग होने का अंदेशा है, जो सामान्य जन-जीवन एवं लोक संम्पत्ति के लिए खतरा पैदा कर सकता है एवं शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़े कर सकतें है। लोक जीवन एवं लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न होने वाले, खतरे को रोका जाना आवश्यक हो गया है. ताकि निर्वाचन में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त वातारण में निर्भयतापूर्वक कर सकें। इसके लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश पारित किया है।
जारी आदेश में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति चारों जनपद पंचायतों के समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ-जहाँ उप निर्वाचन 2026 होना है, के सार्वजनिक स्थलों, जुलूस या रैली तथा आमसभा के दौरान किसी भी प्रकार का शस्त्र, लाठी, बल्लम, तलवार, रॉड, चैन एवं अन्य हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और न ही रखेगा।
यह आदेश धमतरी जिले के चारों जनपद क्षेत्र के उन समस्त ग्राम पंचायतों में जहां-जहाँ उप निर्वाचन होना है, की सीमाओं में यथास्थिति जन साधारण पर लागू माना जावेगा। परंतु यह आदेश कर्तव्य पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों पर और ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें हथियार धारण करने की अनुमति है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर 04 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगा ।






