
धमतरी, 09 मई 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2026 संपन्न कराने के लिए घोषित कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए धमतरी जिले के चारों जनपद पंचायतों के ग्राम पंचायतों के जिन-जिन ग्राम पचायतों में उप निर्वाचन होना है, में (तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल) को प्रतिबंधित करना लोकहित में आवश्यक है।
इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा ने छत्तीसगढ़ कोलाहन अधिनियम 1985 की धारा 10(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सभी प्रकार के तीव्र संगीत ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोटरयान के प्रेसर हार्न से उत्पन्न होने वाले कोलाहल, जिससे सामान्य पैदल चलने वाला व्यक्ति घबरा जाए या जिसे सुनकर क्षोभ या सन्त्रास कारित हो को, उन समस्त ग्राम पचायतों में जहॉं उप निर्वाचन होना है, में प्रतिबंधित किया है।
निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक चारों जनपद पंचायतों के उन ग्राम पंचायतों, जहाँ-जहाँ उप निर्वाचन होना है, में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर इत्यादि) के प्रयोग की अनुमति शर्तों के अधीन होगी। इसके तहत उक्त समयावधि में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तभी किया जा सकेगा, जब उससे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश का कोई उल्लंघन न होता हो। चलित वाहन में ध्यनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा, निर्देशो, आदेशों के अनुरूप एवं आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा पर ही किया जा सकेगा।
यह प्रतिबंध धारा 13 के तहत जिन्हें कानून द्वारा छूट प्रदान किया गया है, उन पर लागू नहीं होगा। इस आदेश के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन किये जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधान के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी हो हेड कान्स्टेबल के पद से कम संवर्ग का न हो उस ध्वनि विस्तारक यंत्र को जप्त करके कार्यवाही कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रवृत्त होगा एवं 04 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
क्रमांक-46/200/पाराशर








