
गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को सूचित किया है कि 16 जुलाई 2025 से सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने शासकीय या निजी वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। निर्धारित पार्किंग स्थल निम्न हैं।
कंपोजिट बिल्डिंग के नीचे, नया व पुराना कंपोजिट बिल्डिंग के बीच का खाली स्थान, कलेक्ट्रेट मेन गेट क्रमांक 1 के पास स्थित पार्किंग, गेट क्रमांक 1 से अंदर प्रवेश के लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा पहचान पत्र जांच की जाएगी। जिनके पास पहचान पत्र नहीं होगा, उन्हें गेट पर ही वाहन खड़ा करना अनिवार्य होगा।
किसी कर्मचारी या अधिकारी का वाहन कलेक्ट्रेट परिसर (गेट क्रमांक 1 से ई-सेवा केंद्र तक) के अंदर अनधिकृत रूप से खड़ा पाया गया, तो उस पर यातायात नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश की जानकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक अनिवार्य रूप से पहुंचाएं एवं नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
कार्रवाई के दौरान अम्बिकापुर एसडीएम श्री फागेश सिन्हा, कलेक्ट्रेट अधिक्षक श्री प्रमोद सिंह, एवं पुलिस बल के अधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।









