
इस संबंध में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य राज्यों में शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई. के प्राचार्यों और छात्रवृत्ति प्रभारी द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण, स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया http://postmatric-scholarship.
छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित पात्रता के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा 2.50 लाख रूपये प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु हेतु आय-सीमा 1 लाख रूपये प्रतिवर्ष होनी चाहिए, आवेदक के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण-पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठयक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम, संस्था द्वारा जारी बोनाफाईड प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके साथ ही पीएफएमएस के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान के लिए सभी विद्यार्थियों के पास जीवित बचत खाता एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर होना चाहिए। वर्ष 2024-25 में संस्थाओं को जिला नोडल द्वारा प्रदाय प्रशिक्षण अनुसार संस्था का जियो टैगिंग होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के पास वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को जियो-एनएसपी पोर्टल से ओटीआर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) प्राप्त करना आवश्यक है। वर्ष 2024-25 में संस्था प्रमुख एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाना भी अनिवार्य है।