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प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना हेतु आवेदन आमंत्रित जिला कोरबा को वर्ष 2025-26 का लक्ष्य प्राप्त

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, कोरबा को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत जिले में निवासरत गरीबी रेखा सर्वे सूची में शामिल शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक किराना, मनिहारी, कपड़ा, नाई सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैंसी स्टोर, मोटर मैकेनिक, साइकिल मरम्मत, टीवी, रेडियो, मोबाइल रिपेयरिंग, वाइंडिंग, मुर्गीपालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोना-पत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप किसी भी उपयुक्त व्यवसाय का चयन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवेदक का कोरबा जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है, जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या बिजली बिल जैसे दस्तावेज संलग्न करने होंगे। आवेदक का अनुसूचित जाति वर्ग का होना भी अनिवार्य है, जिसके लिए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम दो लाख पचास हजार रुपये निर्धारित की गई है। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण स्वरूप पांचवीं, आठवीं या दसवीं की अंकसूची या कोई अन्य वैध दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।
आवेदक को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि उसने किसी बैंक या वित्तीय संस्था से पूर्व में किसी प्रकार का ऋण या अनुदान प्राप्त नहीं किया है। इस शपथ पत्र की दो छायाप्रतियां आवेदन के साथ लगानी होंगी।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा आवेदन परीक्षण उपरांत बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत किया जाता है। व्यवसाय संचालन के लिए स्वीकृत ऋण पर भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम पचास हजार रुपये, जो भी कम हो, अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
इच्छुक हितग्राही अपने संपूर्ण दस्तावेजों सहित कार्यालय कलेक्टर, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, कोरबा (छत्तीसगढ़) के प्रथम तल स्थित कक्ष क्रमांक 27 में आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरकर जमा कर सकते हैं। अपूर्ण एवं अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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