Ro no D15139/23

जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025

धमतरी 20 जनवरी 2025/ जिला दण्डाधिकारी, धमतरी सुश्री रोमा श्रीवास्तव ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 हेतु कार्यक्रम की घोषणा एवं आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने के फलस्वरूप निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने तथा लोक शांति की सुरक्षा के साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए धमतरी जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों से जमा करवाने संबंधी आदेश जारी किया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय, आंतक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके। अतः आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उपज क्लाज (बी), धारा-21 के तहत धमतरी जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों को आदेशित किया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिवस के अंदर जमा करायें।
यह आदेश जिले में निवासरत् सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आधार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेगें। इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड/ वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेगें। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है. अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कार्यालय कलेक्ट्रेट धमतरी के लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबधित थाने में तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेगें। आज से निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति (त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025) तक के लिए धमतरी जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए जाते है। संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा करने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेगें और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देगें। जमा कराये गये शरत्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा से सुरक्षित रखेगें एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियां को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेगें।

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