कार्यालय में शराब सेवन करने पर सहायक ग्रेड 3 एवं भृत्य  निलंबित

अम्बिकापुर 03 फरवरी 2025/ रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत  लखनपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार विगत दिनों  वायरल हुये विडियो, जिसमें शासकीय सेवक श्री मोरन राम, सहायक ग्रेड 03 एवं श्री भागवत प्रसाद राजवाड़े,भृत्य द्वारा जनपद पंचायत लखनपुर कार्यालय में शराब का सेवन किये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा 65 नियम 3 एवं नियम 23 के अनुसार घोर लापरवाही एवं कदाचार की श्रेणी में आने के फलस्वरूप अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का लेख किया गया है। वर्तमान में जिले में निर्वाचन का कार्य प्रक्रियाधीन है एवं आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। चूंकि संबंधित श्री मोरन राम, सहायक ग्रेड 03 एवं श्री भागवत प्रसाद राजवाड़े,भृत्य  जनपद पंचायत लखनपुर द्वारा किया गया उक्त कृत्य निर्वाचन के दृष्टिगत अनुचित है, फलस्वरूप वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए संबंधित श्री मोरन राम्, सहायक ग्रेड 03एवं श्री भागवत प्रसाद राजवाड़े, भृत्य को उक्त नियमानुसार तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। संबधित श्री मोरन राम, सहायक ग्रेड 03, जनपद पंचायत लखनपुर का मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा नियत किया जाता है। श्री मोरन राम को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

इसी तरह निलंबन अवधि में   शासकीय सेवक श्री भागवत प्रसाद राजवाड़े,  भृत्य का जनपद पंचायत लखनपुर का गुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा नियत किया जाता है। श्री भागवत प्रसाद राजवाड़े को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

  • Related Posts

    नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025, मतदान सामग्री का वितरण 10 फरवरी को प्रातः 10 बजे से

    अम्बिकापुर 09 फरवरी 2025/ नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत 11 फरवरी को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। जिले में सफलता पूर्वक मतदान सुनिश्चित करने के लिए 10…

    अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही

    अम्बिकापुर 06 फरवरी 2025/ जिला आबकारी अधिकारी श्री एल. के. गायकवाड़ ने बताया कि सचिव सह आबकारी आयुक्त श्रीमती आर. संगीता के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री विलास भोसकर के मार्गदर्शन में जिले…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *