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शासकीय अभिलेख को अपने कब्जे में रखने,नियम विरूद्ध आदेश पारित कराकर उसमें स्वयं अवैध प्रविष्टी करने पर प्रभारी सहायक मलेरिया अधिकारी पर कार्रवाई के कलेक्टर ने दिए निर्दश

 

अम्बिकापुर 03 जून 2026/   कलेक्टर  अजीत वसंत द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट राजेश गुप्ता के विरुद्ध शासकीय अभिलेखों में छेड़छाड़ एवं नियम विरुद्ध पदोन्नति प्राप्त करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राजेश गुप्ता, जो पूर्व में सहायक मलेरिया अधिकारी के प्रभार में  कार्यालय में पदस्थ थे। इनसे सेवा पुस्तिका की छायाप्रति जिला मलेरिया अधिकारी कार्यालय से चाही गयी थी। किन्तु जिला मलेरिया अधिकारी के प्रभार में रहने के कारण श्री राजेश गुप्ता के द्वारा अपनी सेवा पुस्तिका मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध न कराते हुए स्वयं अपने शासकीय रिकार्ड में अनाधिकृत रूप से रखा गया है। उक्त सेवा पुस्तिका में आवश्यक शासकीय एवं पदीय संबधित पारित आदेश दर्ज किया जाता है। सबंधित के विरूद्ध शासकीय सेवा से सबंधित अनियमितता संज्ञान में लाया गया है।

उन्होंने बताया कि सेवा पुस्तिका एक महत्वपूर्ण शासकीय अभिलेख है जिसका संधारण कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। किसी भी कर्मचारी द्वारा इसे अपने पास रखना गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। किसी शासकीय अभिलेख के साथ कुटरचना अथवा नष्ट किया जा सकता है। कार्यालय के संज्ञान में लाया गया है, कि सम्बंधित के द्वारा सेवा पुस्तिका में अपने मन मर्जी वार्षिक वेतनवृद्धि, समायोजन का इंद्राज कर भ्रम की स्थिति निर्मित कर शासकीय कार्य बाधित किया जा रहा है। कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाये सरगुजा संभाग के एक आदेशानुसार श्री राजेश गुप्ता का समायोजन मेडिकल लैब टैक्नालाजिस्ट से सहायक मलेरिया अधिकारी अम्बिकापुर में लेवल 9 (वेतन मान 9300-34800, ग्रेड वेतन 4300) में किया गया है। जो नियम विरूद्ध एवं वैधानिक नहीं है। विभागीय भर्ती ध् पदोन्नति नियम 2013 के तहत सहायक मलेरिया अधिकारी के पद पर पदोन्नती हेतु सक्षम अधिकारी संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये है।
मेडिकल लैब टैक्नोलॉजिस्ट पद से पदोन्नती जीव विज्ञान रसायन बायोकेमिस्ट निर्धारित है। सहायक मलेरिया अधिकारी के पदोन्नति पद हेतु उपयुक्त कैडर है, मलेरिया निरीक्षक ध् स्वास्थ्य शिक्षक (हेल्थ एजुकेटर/गैर चिकित्सकीय पर्यवेक्षक) को निधारित किया गया है, आवश्यक योग्यता 5 वर्ष का सेवा अनुभव निर्धारित है। बिना विभागीय डी.पी.सी एवं वरिष्ठता सूची जारी किए सहायक मलेरिया अधिकारी के पद पर समायोजित किया जाना नियमों के विपरीत है एवं वैधानिक नहीं है। पदीय लाभ के लिए षड्यंत्रपूर्वक आदेश की प्रति किसी के संज्ञान में न आए, इसलिए किसी भी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त प्रकरण पर शासकीय अभिलेख को बलपूर्वक अपने कब्जे में रखने एवं नियम विरूद्ध आदेश पारित करा कर उसमें स्वयं अवैध प्रविष्टी किया गया।मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर सरगुजा के निर्देश पर राजेश गुप्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

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