
अम्बिकापुर 30 अप्रैल 2026/ जिला शिक्षा अधिकारी, डॉ दिनेश कुमार झा द्वारा विकासखंड बतौली के सहायक शिक्षक भोलेन्द्र पैंकरा को गंभीर अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री पैंकरा, सहायक शिक्षक एल.बी. (संवर्ग ‘ई’), प्राथमिक शाला खालपारा (बिलासपुर), की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई गई थी। दिनांक 29 अप्रैल 2026 को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बतौली में आयोजित जनगणना 2027 उन्मुखीकरण समीक्षा बैठक में वे कथित रूप से शराब के नशे की स्थिति में उपस्थित हुए तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीतापुर एवं अन्य अधिकारियों से अनुचित व्यवहार किया।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देश पर उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बतौली में चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, जिसमें चिकित्सक द्वारा उनके मुंह से शराब जैसी गंध आने की पुष्टि की गई। साथ ही तहसीलदार बतौली द्वारा भी बैठक में उनके नशे की स्थिति में उपस्थित होने एवं अशिष्ट आचरण की पुष्टि की गई।
जिला शिक्षा अधिकारी ने उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 एवं 23 का उल्लंघन तथा गंभीर कदाचार मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत श्री पैंकरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय उदयपुर नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।









