
कोरबा, दिनांक 30 अप्रैल 2026/जनगणना 2027 के अंतर्गत 19 अपै्रल को तहसील पाली में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान गंभीर अनुशासनहीनता के मामले में सहायक शिक्षक एल.बी. अश्वनी रात्रे को निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रा. शा. दर्रीमुड़ा (चैतमा), तहसील पाली, जिला कोरबा में पदस्थ सहायक शिक्षक एल.बी. अश्वनी रात्रे प्रशिक्षण सत्र के दौरान शराब के सेवन की स्थिति में उपस्थित पाए गए, जिसके कारण प्रशिक्षण की कार्यवाही बाधित हुई। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के विपरीत है तथा जनगणना अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन है।
उक्त कृत्य की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम के तहत अश्वनी रात्रे, सहायक शिक्षक एल.बी., प्रा. शा. दर्रीमुड़ा (चैतमा), तहसील पाली, जिला कोरबा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पाली, जिला कोरबा निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रा. शा. दर्रीमुड़ा (चैतमा), तहसील पाली, जिला कोरबा में पदस्थ सहायक शिक्षक एल.बी. अश्वनी रात्रे प्रशिक्षण सत्र के दौरान शराब के सेवन की स्थिति में उपस्थित पाए गए, जिसके कारण प्रशिक्षण की कार्यवाही बाधित हुई। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के विपरीत है तथा जनगणना अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन है।
उक्त कृत्य की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम के तहत अश्वनी रात्रे, सहायक शिक्षक एल.बी., प्रा. शा. दर्रीमुड़ा (चैतमा), तहसील पाली, जिला कोरबा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पाली, जिला कोरबा निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।









