
धमतरी, 23 जुलाई 2026/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा ने ’’टक्कर मारकर भागना’’ मोटरयान दुर्घटना प्रकरण में मृतक के विधिक प्रतिनिधि को 2 लाख रुपए प्रतिकर राशि मंजूर की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 12 मार्च 2025 की रात्रि करीब 10ः30 बजे ग्राम सिलतरा मोड़ के पास रायपुर-भखारा मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन के चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए कृष्णा यादव पिता स्वर्गीय इंदल राम, उम्र 30 वर्ष, को ठोकर मार दी गई थी। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल कृष्णा यादव की शासकीय अस्पताल कुरूद में उपचार के दौरान 13 मार्च 2025 को मृत्यु हो गई थी।
प्रकरण में मृतक की मां एवं विधिक प्रतिनिधि आवेदिका लच्छनी बाई पति स्वर्गीय इंदल राम, निवासी ग्राम बोरेंदा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग को हुई क्षति के संबंध में कलेक्टर एवं दावा निपटान आयुक्त द्वारा दो लाख रूपये प्रतिकर राशि मंजूर की गई है।







