Ro no D15139/23

चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम की काउंसलिंग प्रक्रिया

माननीय सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों, संशोधित नियमों तथा पूर्णतः मेरिट आधारित प्रणाली के अनुसार हो रही है संचालित*

 

रायपुर, 9 दिसंबर, 2025 (IMNB NEWS AGENCY)
माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2025 को डॉ. तन्वी बहल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब (Civil Appeal No-9289/2019) मामले में पारित निर्णय में स्पष्ट रूप से यह घोपित किया गया कि “Having made the above determination that residence-based reservation is impermissible in PG Medical courses, the State quota seats, apart from a reasonable number of institution-based reservations, have to be filled strictly on the basis of merit in the All-India examination.”

उक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 के नियम-11 प्रवेश में वरीयता के नियम (क) “राज्य कोटे में उपलब्ध सीटों पर सर्वप्रथम उन अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिन्होंने या तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त की हो, अथवा जो सेवारत अभ्यर्थी हो।” एवं
नियम (ख) “उपरोक्त उपनियम (क) में उल्लेखित सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने के उपरान्त यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो, इन रिक्त सीटों पर, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर स्थित चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री की हो, परन्तु वे छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो,” को संशोधित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

इस आधार पर राज्य शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 को अधिक्रमित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम 2025 अधिसूचित किए गए, जिसमें नियम 11. प्रवेश में वरीयता
(क) राज्य कोटे में उपलब्ध सीटों पर सर्वप्रथम उन अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिन्होंने या तो पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से संबद्ध चिकित्सा चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त की हो, अथवा जो सेवारत अभ्यर्थी हो।

(ख) उपरोक्त उपनियम (क) में उल्लेखित सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने के उपरान्त यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो, इन रिक्त सीटों पर, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिन्होंने नियम 11 (क) में उल्लेखित के अतिरिक्त किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त की हो। बनाये गये।

उक्त नियमों को याचिकाकर्ता डॉ. समृद्धि दुबे द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में चुनौती दी गई, जिस पर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने WPC 5937/2025 में दिनाक 20.11.2025 को निर्णय पारित करते हुए छत्तीसगढ़ मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन रूल्स, 2025 के नियम 11 (क) और 11 (ख) को असंवैधानिक तथा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए निरस्त कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय-आधारित प्राथमिकता को अमान्य धोपित कर दिया। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि “While granting admissions, especially to higher and specialised courses, merit must prevail to safeguard educational standards; relaxing merit at such levels under the guise of institutional reservation or domicile reservation would risk compromising critical professional excellence.”

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के पूर्ण अनुपालन मे राज्य शासन के चिकित्सा विभाग द्वारा 01 दिसम्बर 2025 को संशोधित नियम 11 अधिसूचित किया गया, जिसके अनुसार शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की उपलब्ध सीटों को दो समान श्रेणियों-
(1) 50 प्रतिशत संस्थागत, केवल उन अभ्यर्थियों हेतु जिन्होंने छत्तीसगढ़ के एनएमसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालयो से एमबीबीएस उत्तीर्ण किया है अथवा जो सेवारत हैं, तथा
(2) 50 प्रतिशत ओपन मेरिट के आधार पर सभी पात्र अभ्यर्थियों हेतु में विभाजित किया गया है। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि सस्थागत वर्ग की सीटे रिक्त रहती हैं, तो मापअप राउड में उन्हें ओपन मेरिट श्रेणी में अतरण किया जाएगा। दिनांक 06 दिसम्बर 2025 से प्रारंभ की गई काउंसलिंग प्रक्रिया उपरोक्त संशोधित नियमों, माननीय सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों तथा पूर्णतः मेरिट आधारित प्रणाली के अनुसार ही छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम की काउंसलिंग प्रक्रिया संचालित की जा रही है।

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