
किन्तु, विगत तीन दिवसों में श्री कंवर द्वारा प्रस्तुत कार्य प्रगति अत्यंत असंतोषजनक पाए जाने पर उन्हें 16 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर अशोभनीय एवं अस्वीकार्य पाया गया, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है।
उक्त कृत्य को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता मानते हुए कलेक्टर सरगुजा द्वारा श्री सतपाल सिंह कंवर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय (खाद्य शाखा), अम्बिकापुर नियत किया गया है एवं उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।









