अम्बिकापुर 30 मई 2025/ अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिनियम से जुड़े सभी हितधारकों में जागरूकता बढ़ाये जाने हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार 01 जून 2025 से जिले में एक माह के लिए एफआरए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस विशेष जागरूकता अभियान को जिले में एफआरए सेल परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) तथा वन अधिकार में विशेषज्ञता रखने वाले गैर सरकारी संगठनों तथा समुदाय आधारित संगठनों, ज्ञान साझेदारों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने इस हेतु सर्वसम्बन्धित अधिकारियों को पत्र जारी कर आवश्यक तैयारी हेतु निर्देशित किया है। इस अभियान के तहत वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों के बारे में हितधारकों को शिक्षित किया जाएगा तथा वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में ग्रामसभा की भूमिका के सम्बन्ध में जानकारी दी जाएगी। दावे दाखिल करने की प्रक्रिया के सम्बंध में मार्गदर्शन, सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना का विकास तथा सम्बंधित विभागों के साथ समन्वय अभिसरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। लंबित दावों पर निर्णय के लिए सप्ताहिक डीएलसी/एसडीएलसी बैठकें आयोजित की जाएंगी। सीएससी के माध्यम से एफआरए पट्टा धारकों का आधार हेतु नामांकन, कृषि विभाग के माध्यम से एफआरए पट्टा धारकों का पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ हेतु पंजीयन, केवीके एवं कृषि विभाग के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बीज तथा छोटे उपकरणों के बारे में जागरूक कर वितरण की कार्यवाही की जाएगी।
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