विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश प्रतिबंधित

अम्बिकापुर 13 दिसम्बर 2024/ छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधानसभा का चतुर्थ सत्र 16 दिसम्बर से 20 दिसम्बर 2024 तक आहूत किया गया है। 13 दिसम्बर से 25 दिसम्बर तक विधानसभा के दौरान जिले में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। विधानसभा सत्रावधि के दौरान समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय या मुख्यालय में रहना रहेंगे। अति आवश्यक कार्य या अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख द्वारा एवं जिला स्तर के अधिकारी के अवकाश हेतु कलेक्टर सरगुजा से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अवकाश पर प्रस्थान कर सकेंगे।
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