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अन्नपूर्णापारा पीडीएस सेंटर में लापरवाही, तत्काल प्रभाव से निलंबित

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा द्वारा 26 नवंबर 2025 को जिले की विभिन्न शासकीय उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान, अन्नपूर्णा पारा (आई.डी.क्र. 61001009) में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। मौके पर दुकान बंद पाई गई, वहीं दुकान परिसर में अनिवार्य सूचना पटल, सामग्री वितरण पात्रता सूची, मूल्य सूची एवं टोल फ्री नंबर का प्रदर्शन नहीं पाया गया। साथ ही दुकान के स्थल परिवर्तन की जानकारी पुराने स्थल पर प्रदर्शित नहीं की गई थी। इसके अलावा मार्च 2024 में भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई खाद्यान्न कमी की राशि जमा कराने के लिए जारी पत्र का कोई समुचित उत्तर दुकान संचालक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि इन सभी अनियमितताएं व लापरवाही सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिका 12.3 तथा 14 (1), (2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि उपरोक्त अनियमितताओं के आधार पर आयोग द्वारा दुकान संचालक पर कड़ी कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से दुकान का निलंबन करने के निर्देश दिए गए। निर्देश के परिपालन में उचित मूल्य दुकान को निलंबित करते हुए उसे आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से संगवारी महिला स्व-सहायता समूह, बरदेभाटा (आई.डी. 601001010) में संलग्न कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कठोरता से कार्रवाई जारी रहेगी।

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