
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR2026)अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में कार्य तेजी से जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को नए फोटो उपलब्ध कराने को लेकर फैल रही गलतफहमियों पर दिशा-निर्देश जारी किया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर मतदाताओं से विधिवत भरा हुआ गणना पत्रक (Enumeration Form) प्राप्त करेंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदाताओं को अपना नया फोटो देना अनिवार्य नहीं है। केवल वही मतदाता अपना नवीन फोटो दे सकते हैं जिनका फोटो धुंधला, अस्पष्ट हो या वे अपने वर्तमान फोटो से संतुष्ट न हों। ऐसी स्थिति में मतदाता स्वयं अपना नवीन फोटो BLO को उपलब्ध करा सकते हैं। BLO के पास सीधे BLO App के माध्यम से फोटो खींचकर अपलोड करने की भी सुविधा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी निर्देशानुसार फोटो को अनिवार्य रूप से बदलने की गलत जानकारी कुछ स्थानों पर फैल रही है, जिसे रोकने और सही जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए जिले में जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी।
इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि सभी EROs/BLOs को उक्त जानकारी से अवगत कराया जाए तथा जिला स्तर पर सभी राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित कर वास्तविक स्थिति की जानकारी प्रदान की जाए, ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित रूप से पूर्ण हो सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे भ्रमित न हों और केवल आवश्यकता होने पर ही अपना नवीन फोटो उपलब्ध कराएँ।









