
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदया के सरगुजा प्रवास के दौरान सुरक्षा कारणों से उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल (न्।ट), कैमरा ड्रोन या अन्य उड़ान उपकरणों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं विमान अधिनियम के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने इस संबंध में जिले के सभी राजस्व, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें एवं निर्धारित अवधि में नो ड्रोन जोन में किसी भी प्रकार की उड़ान गतिविधि से दूर रहें।








