
महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा छत्तीसगढ़ गाइडलाईन दरों को निर्धारण नियम 2000 के प्रावधानों के तहत उप जिला/जिला मूल्यांकन समितियों में प्राप्त, स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित गाइडलाईन दर वर्ष 2025-26 को केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड छ.ग. रायपुर द्वारा अनुमोदित कर 20 नवम्बर 2025 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। नवीन गाइडलाइन वर्ष 2025-26 में विगत 7-8 वर्ष पूर्व की प्रचलित गाइडलाइन की उपबंधों, कंडिकाओं एवं दरों में विसंगतियों को ठीक करने की प्रक्रिया अंतर्गत विभिन्न जनहितैषी सुधार किया गया है। जिला पंजीयक ने बताया कि राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त प्रकार के उपयोग की भूमियों में वर्गमीटर दर को समाप्त करने से सभी प्रकार की भूमि जैसे कृषि, गैर कृषि, व्यावसायिक, परिवर्तित समस्त प्रकार उपयोग की भूमियों के लिये भूमि का मूल्यांकन बाजार मूल्य का परिकलन/भूमि के स्वरूप अनुसार मुख्यमार्ग एवं मुख्यमार्ग के अंदर हेक्टेयर दर से किया जाने का जनहितैषी गाइडलाइन लागू किया गया है। पूर्व प्रचलित गाइडलाइन 2019-20 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग उपयोग की भूमियों का अलग-अलग मूल्यांकन करने का प्रावधान था। राज्य शासन द्वारा जारी नवीन गाइडलाइन वर्ष 2025 के प्रावधानों के तहत बाजार मूल्य परिकलन में आमजनों को स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्क कम चुकाना होगा। उन्होंने आमजनों से अपील किया है कि नवीन गाइडलाइन वर्ष 2025-26 के दरों के संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाहों से भ्रमित न हो, नवीन गाइडलाइन आमजनों के हितार्थ एवं जनहितैषी है। किसी भी प्रकार की पंजीयन संबंधी जानकारी के लिये अपने क्षेत्रों के निकटतम पंजीयन कार्यालय में सम्पर्क कर वास्तविक तथ्यों एवं बाजार मूल्य की जानकारी प्राप्त कर सकते है।









