छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की सख्त कार्रवाई

*पर्यावरणीय उल्लंघन पर उद्योग की उत्पादन इकाई बंद, विद्युत विच्छेदन*

रायपुर, 28 जनवरी 2026 (IMNB NEWS AGENCY) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा क्षेत्रांतर्गत संचालित औद्योगिक इकाइयों के पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन की सतत निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योगों का नियमित निरीक्षण कर उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिनियमों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

इस क्रम में मेसर्स रेफमेट मेटल टेक्नोलॉजीस प्रा.लि., ग्राम पचेडा, तहसील आरंग, जिला रायपुर का निरीक्षण किया गया, जिसमें वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई। इसके पश्चात् कार्यालय द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31(क) के अंतर्गत उद्योग को नोटिस जारी किया गया। उद्योग प्रबंधन द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किए जाने संबंधी जवाब प्रस्तुत किया गया।

उद्योग द्वारा प्रस्तुत जवाब की पुष्टि हेतु पुनः निरीक्षण किया गया, जिसमें आवश्यक सुधार नहीं पाया गया तथा जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति यथावत् पाई गई। इस पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33(क) एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31(क) के तहत उद्योग की उत्पादन इकाई बंद करने एवं विद्युत विच्छेदन के निर्देश जारी किए गए।

जारी निर्देशों के पालन में सहायक अभियंता, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, उपखंड मंदिर हसौद द्वारा संबंधित उद्योग का विद्युत विच्छेदन किया गया।

यह कार्यवाही पूर्णतः पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से की गई है। उद्योग प्रबंधन को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि सभी पर्यावरणीय मानकों, वैधानिक प्रावधानों एवं सम्मति शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किए बिना उद्योग को पुनः संचालन की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा औद्योगिक एवं आसपास के क्षेत्रों की नियमित निगरानी जारी रहेगी तथा किसी भी उद्योग से प्रदूषक उत्सर्जन अथवा दूषित जल का निस्सारण पाए जाने पर जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के तहत कठोर कार्यवाही निरंतर की जाएगी।

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