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केंद्र ने उपभोक्ताओं से केवल बीआईएस प्रमाणित हेलमेट का उपयोग करने का आग्रह किया

बीआईएस ने वित्त वर्ष 2024-25 में 500 से अधिक हेलमेटों का परीक्षण करते हुए 30 से अधिक तलाशी और जब्ती अभियान चलाए
दिल्ली में लाइसेंस समाप्त या लाइसेंस रद्द किए गए नौ हेलमेट निर्माताओं से गैर-अनुपालना वाले 2500 हेलमेट जब्त किए गए
नई दिल्ली । भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने देश भर के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे केवल बीआईएस-प्रमाणित हेलमेट ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा, विभाग ने बीआईएस प्रमाणन के बिना हेलमेट के निर्माण या बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है।
भारतीय सड़कों पर 21 करोड़ से ज़्यादा दोपहिया वाहन हैं, इसलिए सवारी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता गुणवत्ता पर निर्भर करती है। घटिया हेलमेट सुरक्षा से समझौता करते हैं और सुरक्षा देने के अपने उद्देश्य में विफल रहते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए, 2021 से एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया गया है, जिसके तहत सभी दोपहिया सवारों के लिए बीआईएस मानकों (आईएस 4151:2015) के तहत प्रमाणित आईएसआई-चिह्नित हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
जून 2025 तक, पूरे भारत में 176 निर्माताओं के पास सुरक्षात्मक हेलमेट के लिए वैध बीआईएस लाइसेंस हैं। विभाग ने पाया है कि सड़क किनारे बिकने वाले कई हेलमेट में अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन नहीं है, जिससे उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा जोखिम होता है और सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए, इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की तत्काल आवश्यकता है।
गुणवत्ता मानकों को लागू करने के लिए, बीआईएस नियमित रूप से कारखाने और बाजार की निगरानी करता है। पिछले वित्तीय वर्ष में, 500 से अधिक हेलमेट नमूनों का परीक्षण किया गया और बीआईएस मानक चिह्न के दुरुपयोग के लिए 30 से अधिक तलाशी और जब्ती अभियान चलाए गए। दिल्ली में एक अभियान में, नौ निर्माताओं से 2,500 से अधिक गैर-अनुपालन वाले हेलमेट जब्त किए गए, जिनके लाइसेंस समाप्त हो चुके थे या रद्द कर दिए गए थे। 17 खुदरा और सड़क किनारे के स्थानों पर इसी तरह की कार्रवाई के परिणामस्वरूप लगभग 500 घटिया हेलमेट जब्त किए गए, जिन पर कानूनी कार्यवाही चल रही है।
सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और उपभोक्ताओं को घटिया हेलमेट से बचाने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जिला कलेक्टरों (डीसी) और जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को पत्र लिखकर देश भर में अभियान शुरू करने के लिए कहा था, जिसमें दोपहिया वाहन सवारों के लिए गैर-अनुपालन वाले हेलमेट बेचने वाले निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं को लक्षित किया गया था। यह पहल बाजार में उपलब्ध हेलमेट की गुणवत्ता और जीवन की सुरक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर बढ़ती चिंताओं का जवाब थी।
विभाग ने जिला अधिकारियों से इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेने और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का आग्रह किया था, ताकि इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए मौजूदा सड़क सुरक्षा अभियानों के साथ इस अभियान को एकीकृत किया जा सके। बीआईएस शाखा कार्यालयों को इस अभियान का समर्थन करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभागों के साथ लगातार जुड़ने का निर्देश दिया गया था। इसके परिणाम उत्साहजनक रहे, खासकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में और यह अभियान अन्य क्षेत्रों में भी फैल रहा है।
इस साल की शुरुआत में, बीआईएस चेन्नई की टीम ने आईएसआई-मार्क वाले हेलमेट वितरित करने के लिए एक सफल रोड शो आयोजित किया और स्थानीय यातायात अधिकारियों के साथ साझेदारी में सुरक्षा नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान को विभिन्न मीडिया चैनलों, सोशल मीडिया आउटरीच और नागरिक समाज के सहयोग से आगे बढ़ाया गया है, जिससे आईएसआई-मार्क वाले सुरक्षात्मक हेलमेट के माध्यम से सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है।
उपभोक्ताओं के लिए इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, बीआईएस ने बीआईएस केयर ऐप और बीआईएस पोर्टल पर एक प्रावधान जोड़ा है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि हेलमेट निर्माता के पास लाइसेंस है या नहीं, और उपयोगकर्ताओं को बीआईएस केयर ऐप पर शिकायत दर्ज करने की भी सुविधा मिलती है। राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता जागरूकता पहल के हिस्से के रूप में, बीआईएस क्वालिटी कनेक्ट अभियान का आयोजन करता है, जहाँ ‘मानक मित्र’ स्वयंसेवक हेलमेट और अन्य उत्पादों के लिए अनिवार्य प्रमाणन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ रहे हैं।
उपभोक्ता मामलों का विभाग उपभोक्ता संरक्षण और सड़क सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। बाजार से घटिया गुणवत्ता वाले हेलमेट को हटाकर, विभाग का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकना और उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करना है।

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