
खाद्य व्यापारियों को प्रतिष्ठानों में सुरक्षित एवं सही गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ विक्रय, भंडारण, प्रदर्शन एवं विनिर्माण करने के दिए गए निर्देश
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा जिले के औद्योगिक क्षेत्र में संचालित प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फूटे चना एवं अन्य खाद्य में सिंथेटिक केमिकल औरामिन की उपस्थिति की जांच की गई। टीम द्वारा फर्म प्रकाशचंद, नेमीचंद एण्ड संस, अवधराम नमकीन, देवांगन जी नमकीन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर फूटे चना, रंगीन मटर खाद्य सामग्री के कुल 8 नमूने जांच हेतु संकलित किए गए। संकलित सभी खाद्य सामग्री नमूने में औरामिन नामक केमिकल का पता लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला में प्रेषित किया गया है।
अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि नमूनों में औरमिन पाये जाने पर संबंधित फर्म पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि औरामिन एक घटक पीले रंग की डाई है। जिसका उपयोग सामान्य: औद्योगिक उपयोग के लिए किया जाता है। खाद्य पदाथों में इसका उपयोग वर्जित है। यह एक सस्ती, आसानी से उपलब्ध और चटक पीला रंग प्रदान करने के लिए उपयोग में लायी जाती है, इसलिए अन्य राज्यों के खाद्य कारोबारकर्ता हल्दी के स्थान पर इसका उपयोग खाद्य पदार्थों जैसे फूटा चना को घटक पीला एवं आकर्षक रंग प्रदान करने के लिए करते पाए गए है। खाद्य सामग्री में औरमिन की उपस्थिति खाद्य सामग्री को उपयोग के लिए असुरक्षित बना देती है। इससे कैंसर, अंगों की क्षति, उत्परिवर्तन, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग हो सकते है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा नागरिकों को स्वस्थ रखने एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। खाद्य व्यापारियों को प्रतिष्ठानों में सुरक्षित एवं सही गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ विक्रय, भंडारण, प्रदर्शन एवं विनिर्माण करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। नागरिकों से औरमिन एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री विक्रय, भंडारण, प्रदर्शन एवं विनिर्माण से संबंधित जानकारी होने पर गुरुद्वारा चौक स्थिति कार्यालय खाद्य एवं औषधि प्रशासन को सूचित करने की अपील की गई है।








