
जशपुरनगर 13 जून 2026/ जशपुर में मतदाता सूची से नाम विलोपन के संबंध में प्रकाशित खबर पर जिला निर्वाचन कार्यालय ने वास्तविक स्थिति स्पष्ट की है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार जशपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम का संचालन पूरी पारदर्शिता एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया गया है। निर्वाचन विभाग के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा 4 नवंबर 2025 से 18 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर गणना पत्रकों का वितरण एवं संकलन किया गया तथा संबंधित जानकारी बीएलओ एप में दर्ज की गई। इसके बाद अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर 23 दिसंबर 2025 को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया।
प्रारंभिक प्रकाशन के पश्चात 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित की गई थी। निर्वाचन विभाग के अनुसार इस अवधि के दौरान किसी भी राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि अथवा मतदाता द्वारा कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। विभाग ने बताया कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम विलोपन से पूर्व संबंधित मतदाताओं को विधिवत सूचना पत्र जारी किए गए तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। इसके उपरांत ही नियमानुसार विलोपन की कार्रवाई की गई।
निर्वाचन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान माननीय सांसद, माननीय विधायक एवं जिले के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नियमित पाक्षिक बैठकें आयोजित कर सभी गतिविधियों की जानकारी साझा की गई। संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की गई तथा निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया। इसके बाद 21 फरवरी 2026 को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों एवं अन्य प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। जिला निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची से नाम विलोपन संबंधी प्रक्रिया पूरी तरह नियमानुसार एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न की गई है। विभाग के अनुसार समाचार पत्र में प्रकाशित तथ्यों के विपरीत मतदाता सूची पुनरीक्षण की समस्त कार्यवाही निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रावधानों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई है।








