
प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री सत्येन्द्र कुमार साहू द्वारा मर्यादा एवं कानून के दायरे में रहकर आमजनो एवं जन समुदाय के मध्य विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान करने तथा उनके अधिकारों के हितों की रक्षा करने एवं अन्य कानूनी सेवाएं प्रदाय किये जाने के संबंध में अधिकार मित्रो (पैरालीग्गज कोलिटियर्स) को सहभागिता से कार्य करते हुए जरूरतमंद व्यक्तियों को विधिक सहायता हेतु सहभागिता से कार्य करते हुये अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया गया है कि पैरालीगल वॉलिंटियर्स आम जनता और विधिक सेवा सस्थानों के बीच की खाई को पाटकर न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नियमित पदों पर नियुक्त नहीं होते हैं। बल्कि विभिन्न क्षेत्रों से चुने गये पैरालीगल वॉलिंटियर्स के रूप में कार्य करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी सहायता समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे और अंतत न्याय की राह में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। पैरालीगल वॉलिंटियर्स का अर्थ है कि वह व्यक्ति बिना किसी दबाव या प्रतिनिधि के रूप में स्वयं नियुक्त हुए, स्वेच्छा से दूसरों की मदद करते है। परालीगल वॉलिंटियर्स को आमजनों तक विधिक सहायता-सलाह उपलब्ध कराये जाने के सबंध आ रही समस्याओं का निराकरण प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष द्वारा किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम पश्चात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर के सचिव कु.श्वेता बघेल द्वारा कानूनी सत्यता को समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित किये जाने एवं न्याय की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के प्रयोजनार्थ पैरालीगल वॉलिंटियर्स को सरल कानूनी शिक्षा की पुस्तिन प्रालीगल वॉलिंटियर प्रशिक्षण हैण्डबुक बालक बालिकाओ के सबंध में कानून की पुस्तिका, कानूनी सहायता पुस्तिका एवं विधिक सलाह-सहायता से संबंधित पॉम्प्लेट का वितरण कराया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला तथा तालुका स्तर में कार्यरत 23 पैरालीगल वॉलिटिय उपस्थित रहे।






