
जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक धमतरी एवं मुख्य प्रबंधक श्री इंद्र कुमार टिलवानी ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देशभर में बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों को उनके वास्तविक मालिकों तक वापस पहुंचाने के उद्देश्य से “आपकी पूंजी आपका अधिकार” अभियान की शुरुआत की गई है। यह विशेष पहल 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक तीन चरणों में संचालित की जा रही है।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनकी बिना दावे वाली संपत्तियोंकृजैसे निष्क्रिय बैंक खाते, गैर-दावाकृत बीमा राशि तथा म्यूचुअल फंड से संबंधित राशिकृको सरल प्रक्रिया के माध्यम से पुनः प्राप्त कराने में सहायता करना है। अभियान के संचालन में वित्तीय सेवा विभाग के साथ बैंक, बीमा कंपनियाँ एवं स्टॉक एक्सचेंज सहित विभिन्न वित्तीय संस्थान शामिल हैं।
मुख्य प्रबंधक श्री टिलवानी ने बताया कि आरबीआई की पहल के अंतर्गत यदि किसी नागरिक का पुराना बैंक खाता निष्क्रिय हो गया है अथवा उसमें जमा राशि का दावा नहीं किया गया है, तो उसे वापस पाने के लिए तीन सरल चरण अपनाने होंगे-
1. निकटतम बैंक शाखा में संपर्क करें, चाहे वह आपकी मूल शाखा न हो।
2. केवाईसी दस्तावेज-आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की प्रतिलिपि के साथ दावा फॉर्म जमा करें।
3. सत्यापन उपरांत ब्याज सहित राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
अभियान के अंतर्गत धमतरी जिले में 21 नवंबर 2025 को हरदिहा साहू समाज भवन, रत्नाबांधा में सुबह 11रू00 बजे से पात्र खातेदारों को राशि वापसी से संबंधित प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर जिले के सभी बैंकर्स उपस्थित रहेंगे।






