
राजनांदगांव 21 अप्रैल 2026। भारत सरकार के निर्देशानुसार एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का 100 प्रतिशत ई-केवायसी की कार्रवाई तत्काल पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है। एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु सभी राशनकार्ड हितग्राहियों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। राशनकार्ड में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने तथा आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती है। विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार दर्ज है, उनके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण ई-केवायसी के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। खाद्यान्न आबंटन प्राप्ति में असुविधा से बचने के लिए जिले में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रदान किये गये ई-पॉस उपकरण में ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पूर्णत: नि:शुल्क है। ई-केवायसी की कार्रवाई हेतु राशनकार्डधारी मुखिया एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने-अपने आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुंचेगे जिसके बाद ही विक्रेता द्वारा ई-पॉस उपकरण में प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि कर उनका फिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवायसी पूर्ण किया जा सकेगा। जिले के समस्त राशनकार्ड हितग्राहियों से राशनकार्ड में ई-केवायसी हेतु दर्ज सभी सदस्यों के आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुंचकर ई-पॉस उपकरण के माध्यम से तथा गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध फेस ई-केवायसी एप्प के माध्यम से शेष सदस्यों ई-केवायसी कराने की अपील की गई है।
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