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शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होः कलेक्टर विद्यार्थियों के जाति प्रमाणपत्र बनाने,आधार अपडेट के लिए अभियान चलाने के निर्देश सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के दिए निर्देश सेवा सेतु के आवेदनों के निराकरण के दिए निर्देश समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की, लंबित प्रकरणों का निराकरण के दिये निर्देश

 

कोरबा 19 मई 2026/कलेक्टर  कुणाल दुदावत ने आज समय सीमा की बैठक में पीएमओ,मुख्यमंत्री जनदर्शन, मानव अधिकार, कलेक्टर जनदर्शन सहित अन्य लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शीघ्र निराकरण करने और सम्बंधित आवेदकों को सूचित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों को सूचीबद्ध करते हुए सम्बंधित विभागों को प्रेषित करने और इसका समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने टीम गठित कर गुणवत्ता क्वालिटी अस्योरेंस निर्धारित करने, एसडीएम को तहसील के आवेदन की समीक्षा कर निराकरण और मांग संबंधित आवेदनों का परीक्षण कर निराकरण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सुशासन तिहार अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर लगाया जा रहा है। सभी विभागों के अधिकारी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए शिविर में आवेदन प्राप्त करे और सम्भव होने पर तत्काल निराकरण सुनिश्चित करे। उन्होंने विभागों को निर्देशित किया कि वे शिविर में ग्रामीणों को शासन की योजनाओं के तहत लाभान्वित भी करे। कलेक्टर ने बैठक में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान रखते हुए नगर निगम आयुक्त, सीएमओ, पीएचई को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कही भी पेयजल संकट की समस्या न आये। हैंडपंप खराब होने पर तत्काल सुधार कराई जाए।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, मानव अधिकार आयोग सहित अन्य कार्यालय के लंबित प्रकरणों का निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने सुशासन तिहार में प्राप्त राजस्व सम्बंधित आवेदन और जाति प्रमाणपत्र बनाने के आवेदनों के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को 7 दिवस के भीतर पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की स्कूलवार सूची प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए अपार आईडी और विद्यार्थियों का बायो मैट्रिक अपडेट समय सीमा में कराने के निर्देश दिए।  कलेक्टर ने सेवा सेतु से प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में कलेक्टर ने पीएम आवास योजना (शहरी) अंतर्गत दादरखुर्द में एक सप्ताह के भीतर विद्युत कनेक्शन प्रदाय करने के निर्देश विद्युत विभाग के ईई को दिए।
कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत बनाने की दिशा में लक्षित क्षेत्रों में अभियान चलाकर टीबी का जाँच करने और इस कार्य में एनजीओ का सहयोग लेने के निर्देश दिए। उन्होंने सिकलसेल जांच और प्रमाणपत्र के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग को कुपोषण मुक्ति के लिए अभियान चलाने, महतारी वंदन के हितग्राहियों का ईकेवाईसी पूर्ण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने जल संरक्षण के लिए जलसंसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि वे गाँव-गाँव सर्वे कर ले और नदी-नाले को चिन्हित करे। इसका एक रिपोर्ट बनाये। पानी की आवश्यकता वाले स्थानों पर स्ट्रक्चर निर्माण कर साल भर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सर्वे करें।
कलेक्टर ने ई डिस्ट्रिक्ट सेवा 2.0 अंतर्गत सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का निराकरण समय सीमा में सुनिश्चित करना है। जो सेवाएं ऑनलाइन है उसका ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना है।
कलेक्टर ने बैठक में जनपद सीईओ, नगरीय निकाय के सीएमओ को स्व निधि के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर गंभीरता के साथ कार्यवाही करते हुए 10 दिवस में पूर्ण करने और हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
बैठक में उन्होंने स्कूल के आसपास से ठेला हटाने, शहरी तालाबो का सीमांकन कराने, रेत घाट में कार्यवाही, भू अर्जन, भू आबंटन के लंबित प्रकरणों की एसडीएम को समीक्षा करने, पीएम सूर्यघर योजना में प्रगति लाने, सभी अधिकारियों को अपने प्रभार वाले पंचायतों में भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनजाति गरिमा उत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन करने और योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत शहरी- नगरीय क्षेत्रों में अनिवार्य 4 श्रेणी पृथक्करण के तहत गीला, सूखा कचरा को निर्धारित रंग के डिब्बो में संग्रहित करने और उसका उचित उपचार करने, आम नागरिक पार्षद के सहयोग से मॉडल वार्ड बनाने के निर्देश दिए।

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