
मामले की जानकारी कलेक्टर श्री भोसकर के संज्ञान में आते ही उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए खाद गोदाम प्रभारी श्री अर्पण तिर्की, जो मूल पद क्षेत्र सहायक हैं, उनको निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही, श्री अर्पण तिर्की के खिलाफ थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने इस घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए खाद के भण्डारण और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।









