
विदित हो कि 09 अप्रैल 2026 को सोशल मिडिया में चिकित्सा प्रतिपूर्ति पास किये जाने के एवज में ड्रेसर किशोर कुमार चौहान के द्वारा रूपये लिये जाने के संबंध में स्पष्ट विडियो सहित समाचार प्रसारित हो हुए हैं, जोकि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत और गंभीर कदाचरण श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1966 के नियम -9 के तहत् किशोर कुमार चौहान, ड्रेसर, जिला चिकित्सालय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।







