
कोरबा, 01 मई 2026/छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा एवं नैसर्गिक विपत्तियों से होने वाली जनहानि पर प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी क्रम में जिले में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान विभिन्न दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु के 06 प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा एवं पाली की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा कुल 24 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत नदी, तालाब, बांध, कुंआ, नहर, नाला या गड्ढे में डूबने, सर्पदंश, बिच्छू या अन्य विषैले जीवों के काटने, नाव दुर्घटना, आग, गैस सिलेंडर विस्फोट, खदान धंसने, लू (सन स्ट्रोक), आकाशीय बिजली, आंधी-तूफान, अतिवृष्टि, बाढ़ एवं विद्युत प्रवाह से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिस को चार लाख रूपये की राशि स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है।
अपर कलेक्टर श्री ओंकार यादव से प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपी राम यादव, निवासी बांकी, तहसील कटघोरा की 22. अगस्त 2024 को पाली स्थित खदान में डूबने से मृत्यु हो जाने के कारण उनके निकटतम वारिस वारिस मंजू देवी, पुष्पेन्द्र सिंह, निवासी मुडापार, तहसील हरदीबाजार की 21 मई 2025 को सर्पदंश से मृत्यु हो जाने पर उनके वारिस बनवासा बाई, छतराम, निवासी पटपरा, तहसील पाली की 24 मई 2025 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस बिपतबाई (पहली पत्नी) एवं आशा (दूसरी पत्नी), पवन सिंह धनुहार, निवासी बारीउमराव, तहसील पाली की 12 अगस्त 2025 को पण्डरीपानी तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस फुलकुंवर धनुहार, गोवर्धन मरकाम, निवासी बनबांधा, तहसील पाली की 26 अगस्त 2025 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस कुबेर सिंह एवं विशाल सिंह और मुन्ना लाल, निवासी चुरैल, गेवरा बस्ती, तहसील दीपका की 03 सितंबर 2025 को ग्राम बाता के तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने के कारण उनके वारिस कामिनी को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राषि स्वीकृत की गई है।
जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के साथ पूर्ण की जा रही है।
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत नदी, तालाब, बांध, कुंआ, नहर, नाला या गड्ढे में डूबने, सर्पदंश, बिच्छू या अन्य विषैले जीवों के काटने, नाव दुर्घटना, आग, गैस सिलेंडर विस्फोट, खदान धंसने, लू (सन स्ट्रोक), आकाशीय बिजली, आंधी-तूफान, अतिवृष्टि, बाढ़ एवं विद्युत प्रवाह से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिस को चार लाख रूपये की राशि स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है।
अपर कलेक्टर श्री ओंकार यादव से प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपी राम यादव, निवासी बांकी, तहसील कटघोरा की 22. अगस्त 2024 को पाली स्थित खदान में डूबने से मृत्यु हो जाने के कारण उनके निकटतम वारिस वारिस मंजू देवी, पुष्पेन्द्र सिंह, निवासी मुडापार, तहसील हरदीबाजार की 21 मई 2025 को सर्पदंश से मृत्यु हो जाने पर उनके वारिस बनवासा बाई, छतराम, निवासी पटपरा, तहसील पाली की 24 मई 2025 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस बिपतबाई (पहली पत्नी) एवं आशा (दूसरी पत्नी), पवन सिंह धनुहार, निवासी बारीउमराव, तहसील पाली की 12 अगस्त 2025 को पण्डरीपानी तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस फुलकुंवर धनुहार, गोवर्धन मरकाम, निवासी बनबांधा, तहसील पाली की 26 अगस्त 2025 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस कुबेर सिंह एवं विशाल सिंह और मुन्ना लाल, निवासी चुरैल, गेवरा बस्ती, तहसील दीपका की 03 सितंबर 2025 को ग्राम बाता के तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने के कारण उनके वारिस कामिनी को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राषि स्वीकृत की गई है।
जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के साथ पूर्ण की जा रही है।









