Ro no D15139/23

गायत्री धुर्वे , जिसकी मां की हत्या लव जिहाद प्रकरण में हुई उन्होंने sp ऑफिस में अपना लिखित बयान , स्टांप में लिखकर जमा किया ।।

प्रति,
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जी
जिला कबीरधाम छ.ग.
विषय:- मेरी मां के हत्यारे मोहम्मद कासिम खान उर्फ मक्खी खान के विरूद्ध ईमानदारी से परिपूर्ण व मजबूत जांच करते हुए जांच के दौरान उमा मैडम को हटाकर उनपर कार्यवाही कर, किसी अन्य अधिकारी से जांच करवाया जाये और मामले में हत्या सहित बलात्कार, लैण्ड जिहाद, धर्मान्तरण, लव जिहाद, जान से मारने की धमकी, फर्जी पागलपन सर्टिफिकेट एवं वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने संबंधी धाराओं को जोड़ते हुए मेरे और मेरे भाई का सही सही बयान दर्ज किया जाये और आरोपी की बहन शहरा जो आरोपी का साथ देती है के विरूद्ध भी कार्यवाही विषयक।
माननीय महोदय के समक्ष निम्न विनय है:-
मेरा नाम गायत्री धुर्वे पति मुकेश धुर्वे 32 वर्ष पेशा गृहणी निवासी गोदना रिसार्ट के सामने भोरमदेव रोड कवर्धा थाना कवर्धा जिला कबीरधाम में रहती हूं। दिनांक 10.03.2025 को मोहम्मद कासिम खान उर्फ मक्खी खान पिता मुनीर खान उम्र 32 वर्ष लगभग निवासी नवाब मोहल्ला थाना कवर्धा ने मेरी मां स्व. बिंदिया को मेरे उक्त पते पर स्थित निवास में मेरी उक्त लकवाग्रस्त 52 वर्षीय माता को लोहे के राड से सर में पीट-पीट कर हत्या कर दिया। जिसकी जांच चल रही है और उक्त व्यक्ति के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है।
उक्त व्यक्ति मोहम्मद कासिम खान उर्फ मक्खी से मेरा परिचय लगभग चार वर्ष पूर्व 2020 में फरवरी माह के आसपास हुआ था जब उक्त व्यक्ति ने मुझे स्वयं फोन लगाकर मुझसे बात किया था। उक्त व्यक्ति मुझे सहयोग देने के नाम पर दोस्ती कर लिया और मेरे पति के खिलाफ भरण पोषण का केस लगायेंगे कहकर उसी बहाने बात करने मेरे घर आता था और मुझे खाने-पीने के वस्तुओं में कुछ नसीला पदार्थ मिलाकर मुझे बेहोश कर मेरे साथ जबरन बलात्संग करता था, शारीरिक संबंध बनाता था और उसका विडियो भी बना लिया था। उसी गंदे काम के विडियो को सार्वजनिक करने का डर दिखाकर बार-बार मुझसे पैसे की मांग करता था, मेरा शारीरिक शोषण करता था, मुझे मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाता था और कहता था कि, पहले मुस्लिम धर्म अपनाओं उसके बाद मुझसे शादी करो और नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे मां को मार डालूंगा और उसके बाद तुम्हारे भाई ईमल धुर्वे को मार डालूंगा और उसके बाद तुम्हें भी मारकर तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। उक्त आरोपी मक्खी खान मुझे वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर करता था और उक्त गंदे काम से पैसा कमाकर मुझे दो ऐसा बोलता था। उक्त व्यक्ति के विरूद्ध पहले भी मैंने कई शिकायत थाना में किया था कुछ थाने से ही उक्त व्यक्ति और उसकी बहन शहरा खान द्वारा दबाव डालकर गंदे विडियो को सार्वजनिक करने व जान से मारने की धमकी के नाम पर डराकर राजीनामा करवा लिया जाता था और जो मामले कोर्ट में जाते थे तो उसमें भी दबाव डालकर राजीनामा करवा लिया जाता था। उक्त व्यक्ति यदि जमानत पर बाहर आता है और मामले से छूट जायेगा तो वह फिर से मुझे जान से मारने की धमकी देकर, मेरा विडियो वायरल करने की धमकी देकर मेरे साथ मेरी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार करेगा और मुस्लिम धर्म अपनाने दबाव बनायेगा और ऐसे में मुझे और मेरे भाई की जान को खतरा है। इसलिए उक्त आरोपी और उसकी बहन शहरा पर भी कार्यवाही किया जाये ये निवेदन है।
उक्त व्यक्ति मोहम्मद कासिम खान उर्फ मक्खी खान के बारे मंे मुझे पता चला है कि, उसने अपने अपराधों से बचने के लिए पागलपन का सर्टिफिकेट बनवाया है अगर ये बात सही है तो उस सर्टिफिकेट का जांच होना चाहिए कि, उसे किसने बनाया है क्योंकि उक्त व्यक्ति बहुत सोंची समझी साजिश के तहत ये सब कर रहा है और पागल नहीं है क्योंकि पागल व्यक्ति इतनी चालाकी और सोचे समझे तरीके से काम नहीं कर सकता।
घटना दिनांक को जब पुलिस जांच में आयी थी तो उस समय एक उमा नाम की मैडम जो ए.एस.आई. है जिसका पुराना नाम उमा बल्ले है वो मुझे बार बार मोहम्मद कासिम खान उर्फ मक्खी खान के बारे में यह कहलवाना चाह रही थी कि, वह घटना के समय शराब पीया हुआ था, उक्त मैडम यह भी बोल रही थी कि, ‘‘तुम मोहम्मद कासिम खान उर्फ मक्खी खान तुम्हारे साथ गलत काम करता है ऐसा मत बोलना वरना तुम्हें कौन अपनायेगा,‘‘ उसके बाद वो मैडम मेरे भाई ईमल को मेरी मां का लाश भी देखने नहीं दी। उक्त सब घटना का गवाह मेरा भाई ईमल है जिसने सब कुछ देखा सुना है। मुझे उक्त मैडम पर भरोसा नहीं है क्योंकि इनके रहते निष्पक्ष और मजबूत जांच नहीं हो पायेगी इसलिए उक्त मैडम को जांच अधिकारी से हटाया जाये, कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाये और किसी ईमानदार जांच अधिकारी को नियुक्त किया जाये ऐसा निवेदन है। साथ ही मामला हत्या का है तो उक्त आरोपी मोहम्मद कासिम खान उर्फ मक्खी खान को फांसी अवश्य होना चाहिए इसके लिए मजबूत से मजबूत जांच होना चाहिए ये निवेदन है और मामले में धर्मांतरण के संबंध में, लैण्ड जिहाद, लव जिहाद, बलात्कार, झूठे पागलपन संबंधी सर्टिफिकेट के लिए छल व दस्तावेज कूटकरण की धारा एवं जान से मारने की धमकी एवं वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने संबंधी धाराओं को भी जोड़ा जाये ऐसा निवेदन है।
कवर्धा आवेदिका
दिनांक …………………
नोट:- मेरे और मेरे भाई ईमल के जान को आरोपी और उसकी बहन शहरा से खतरा है इसलिए हमें पुलिस प्रोटेक्शन मामले में अपील अवधि तक और अंतिम फैसला आने तक दिया जाये ये निवेदन है।

आवेदिका
प्रतिलिपि प्रेषित:-
1. जिला प्रमुख राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिला कार्यवाह कबीरधाम।
2. जिला अध्यक्ष बंजरंगदल एवं विश्व हिन्दू परिषद कबीरधाम।
3. पूर्व संघ प्रांत कार्यवाह एवं वर्तमान मंदिर अर्चक पूरोहित प्रमुख श्री चन्द्रशेखर वर्मा।
4. जिला अध्यक्ष बी.जे.पी. कबीरधाम छ.ग.
5. अध्यक्ष, गौ सेवा आयोग श्री बिशेषर पटेल जी।
6. श्री विजय शर्मा विधायक कवर्धा।
7. श्रीमान मुख्यमंत्री छ.ग. शासन ।
8. माननीय सांसद श्री संतोष पाण्डेय।
9. समस्त ईलेक्ट्रानिक, प्रिंट, सोसियल व स्वतंत्र पत्रकारिता से जुड़े मिडिया के समस्त बंधु भगिनी।
10. माननीय डी.जी.पी. छ.ग. शासन।
11. माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार।
12. माननीय केन्द्रिय गृहमंत्री भारत सरकार।
13. माननीय राष्ट्री संघ चालक भारत।
14. माननीय राष्ट्रीय कार्यवाह भारत।

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