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छत्तीसगढ़ में 1 से 30 मई तक होगा मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एवं हाउसिंग सोसायटी करें प्रगणकों की सहायता: जिला जनगणना अधिकारी श्री मिश्रा

छत्तीसगढ़ में 1 से 30 मई तक होगा मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना
 
रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एवं हाउसिंग सोसायटी करें प्रगणकों की सहायता: जिला जनगणना अधिकारी श्री मिश्रा
 
जनगणना चार्ज अधिकारी बैठक लेकर निर्देश जारी करें

रायपुर 28 अप्रैल 2026/ 1 मई से शुरू होने वाले जनगणना के प्रथम चरण में निजी कालोनियां, हाउसिंग सोसाइटी द्वारा प्रगाणकों और पर्यवेक्षकों का कार्य सुगमता से हो इसके लिए जिला जनगणना अधिकारी ने सभी जनगणना चार्ज अधिकारियों को बैठक में आवश्यक निर्देश दिए हैं। जिला जनगणना अधिकारी श्री मिश्रा ने कहा कि सभी चार्ज अधिकारी अपने क्षेत्र में आने वाले आरडब्ल्यूएएस और हाउसिंग सोसायटियों की बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करप्रशासन और आमजन के मध्य जरूरी समन्वय बनाएं ताकि प्रगाणकों को जानकारी एकत्र करने में कठिनाइयों को सामना न करना पड़े।

जिला जनगणना अधिकारी श्री मनीश मिश्रा ने बताया कि पिछले वर्षों में यह अनुभव रहा है कि कम्युनिटी क्षेत्रों, हाई-राइज अपार्टमेंट्स और निजी कॉलोनियों में जनगणना कार्य के दौरान कई समस्याएँ सामने आई थीं। विशेष रूप से सुरक्षा प्रोटोकॉल और रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWAS) के साथ समन्वय की कमी के कारण प्रगणकों को परिसर में प्रवेश और जानकारी एकत्र करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

इस हेतु श्री मिश्रा ने कहा कि सभी चार्ज अधिकारी बैठक लेकर उन्हें निर्देश दिया कि आरडब्ल्यूएएस और हाउसिंग सोसायटियों को संबंधित चार्ज अधिकारी निर्देश दें अपने नोटिस बोर्ड एवं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से निवासियों को मकान सूचीकरण कार्य की सूचना देंगे, जिससे लोग सहयोग करें और सही जानकारी प्रदान करें।

इसके साथ ही, बंद मकानों या असहयोग करने वाले निवासियों के मामलों में सोसायटी प्रमुखों या प्रतिनिधियों को प्रगणकों की सहायता करने का आग्रह करें। साथ ही सुरक्षा गार्डों को भी जनगणना कर्मियों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने का अनुरोध करें।

श्री मिश्रा ने बताया कि निर्देशों का पालन जनगणना कार्य को सुगम बनाने में सहायक होगा। यदि किसी आरडब्ल्यूएएस या हाउसिंग सोसायटी द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है, तो संबंधितों के विरुद्ध जनगणना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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