
रायपुर, 19 मई 2026(IMNB NEWS AGENCY) राज्य शासन द्वारा भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुचारू संचालन एवं बच्चों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव श्री विकासशील द्वारा 14 मई 2026 को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कहा गया है कि शालाओं के युक्तियुक्तकरण उपरांत उपलब्ध रिक्त अथवा अनुपयुक्त कक्ष/भवन का उपयोग भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु किया जाए।
सचिव स्कुल शिक्षा डॉ कमलप्रीत सिंह के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र, जिनके पास स्वयं का भवन उपलब्ध नहीं है, उन्हें निकटस्थ स्कूल परिसरों में सह-स्थान के आधार पर संचालित किए जाने हेतु अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे आंगनबाड़ी केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध हो सकेगा, साथ ही शासकीय भवनों एवं उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि संबंधित विभागों के समन्वय से आवश्यक कार्रवाई करते हुए भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए उपलब्ध रिक्त कक्षों का चिन्हांकन एवं आबंटन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें।









