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योजना अंतर्गत 30 हजार से 78 हजार रूपए तक की मिलेगी सब्सिडी

योजना अंतर्गत 30 हजार से 78 हजार रूपए तक की मिलेगी सब्सिडी

जिले के 31 लोगों को मिली सब्सिडी

धमतरी 04 अप्रैल 2025/ शहरी एवं ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अपने घरों की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने जिले में अधिक से अधिक घरों में प्रधानंमंत्री सूर्यघर योजना अंतर्गत प्लांट लगाने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट के लग जाने से जहां एक ओर पर्यावरण की सुरक्षा होगी, वहीं दूसरी ओर इस योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों को आर्थिक बचत भी होगी। बता दें कि जिले में योजना के तहत तीन हजार 964 आवेदन मिले, जिसमें से तीन हजार 680 आवेदनों को अनुमति मिली है। तीन आवेदन शेष हैं और 158 आवेदनों को चुना गया है। इसी तरह 58 इंस्टाल के प्रक्रिया के तहत अब तक 35 का अनुमति मिली है तथा 10 शेष हैं। जिले में 31 हितग्राहियों को योजना के तहत सब्सिडी मिली है।
प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत स्थापित प्लांट नेट मीटरिंग द्वारा विद्युत ग्रिड से संयोजित होगा, जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे न केवल उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि ग्रिड में दी गई बिजली के एवज में अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। शासन द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत 30 हजार रूपए से 78 हजार रूपए तक की सब्सिडी प्रति प्लांट दिए जाने का प्रावधान है। रूफटॉप सोलर संयंत्र की क्षमता अनुसार लागत राशि एवं सब्सिडी अलग-अलग है। उपभोक्ता द्वारा सोलर प्लांट के ब्रांड चयन कर सकते हैं। 3 किलोवाट से अधिक क्षमता का प्लांट लगाने पर अधिकतम 78 हजार रूपए तक सब्सिडी का प्रावधान है। प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को वेबसाईट pmsuryaghar.gov.in या pmsuryaghar मोबाईल एप पर पंजीयन कर लॉग इन आईडी प्राप्त करना होगा। इसके बाद वेब पोर्टल पर उपलब्ध वेंडर का चुनाव कर बिजली कर्मचारी की मदद से वेब पोर्टल पर पूर्ण आवेदन करना होगा। निर्धारित अनुबंध हस्ताक्षरित होने के पश्चात वेंडर द्वारा छत पर प्लांट की स्थापना एवं डिस्कॉम द्वारा नेट मीटर स्थापित किया जाता है। स्थापित प्लांट के सत्यापन पश्चात शासन द्वारा सब्सिडी ऑनलाईन जारी कर दी जाती है। इस दौरान यदि उपभोक्ता इच्छुक हो तो शेष राशि का प्रकरण सात प्रतिशत ब्याज दर पर बैंक ऋण हेतु बैंकों को जनसमर्थन पोर्टल द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है।

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