
साथ ही, मांस, मछली, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी आदि का वध एवं विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय धार्मिक भावनाओं एवं सामाजिक सौहार्द्र को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है।
अतः समस्त संबंधित व्यापारियों से आग्रह है कि उपरोक्त दिनांक को किसी भी प्रकार का पशु वध अथवा मांस विक्रय न करें, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।सभी नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की जाती है।








