
कोरबा 11 जून 2026/कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश तथा उप संचालक, खनि प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले में चल रहे रेत घाटों से 10 जून से 15 अक्टूबर तक रेत निकालने पर प्रतिबंध लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत गठित दो खनिज उड़़नदस्ता दलों ने जिले में जोगीपाली, तरदा, कुदुरमाल, कटबितला, भैंसामुड़ा, गितारी, बगदर, चिचोली, भिलाई खुर्द, चुईया, कछार, घमोटा, धवईपुर, चारपारा, कुदमुरा में चल रहे वैध घाटों का औचक निरीक्षण किया। जिस दौरान घाट से रेत निकालने पर प्रतिबंध को सुनिश्चित करते हुए, संबंधित को 10 जून से 15 अक्टूबर तक घाट से रेत न निकालने की भी हिदायत दी गई। कुदमुरा रेत घाट में चौन माउंटेन द्वारा उत्खनन करते पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए, जब्त कर सील कर दिया गया। वहीं भिलाईखुर्द में ईंट का अवैध परिवहन कर रहे एक ट्रेक्टर को सिटी कोतवाली थाना में तथा डिंगापुर में ईंट व मिट्टी का उत्खनन कर परिवहन कर रहे 2 ट्रेक्टर पर कार्यवाही करते हुए जब्त कर रामपुर थाना अभिरक्षा में रखा गया।
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से रेत निकालने पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने, अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा शासकीय राजस्व की हानि को रोकना है। नियमों का उल्लघंन करने, अवैध उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़़ गौण खनिज नियमों और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से रेत निकालने पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने, अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा शासकीय राजस्व की हानि को रोकना है। नियमों का उल्लघंन करने, अवैध उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़़ गौण खनिज नियमों और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।








