Ro no D15139/23

पंजीकृत निर्माणी श्रमिक एवं अंसगठित कर्मकारों को योजनाओं का लाभ लेने कराना होगा ई-केवायसी,

 

चॉईस सेंटर के माध्यम से प्रक्रिया शुरू

धमतरी, 17 जून 2026/ निर्माण श्रीमिकों एवं असंगठित कर्मकारों के लिए विशेष अभियान शुरू, ई-केवायसी से पहले आधार से होगा रिकॉर्ड का सत्यापन। श्रम पदाधिकारी श्री एन.के. साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, पारदर्शिता बढ़ाने तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आधार आधारित ई-केवायसी प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसके पूर्व सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन, अभिलेखों का आधार कार्ड में दर्ज जानकारी से मिलान कर आवश्यक संशोधन एवं अद्यतन करने का अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्य को 30 जून 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
श्रम पदाधिकारी ने यह भी बताया कि अभियान के तहत जिले के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपने मूल आधार कार्ड के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा श्रमिक की पहचान का सत्यापन कर वीएलई में उपस्थित होना होगा। सीएससी संचालक द्वारा पोर्टल के रजिस्ट्रेशन अपडेशन मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाईन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सत्यापन के बाद श्रमिकों की जानकारी आधार कार्ड में उपलब्ध प्रमाणित विवरण के अनुसार अद्यतन की जाएगी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत श्रमिकों के हिन्दी एवं अंग्रेजी में नाम, जन्मतिथि, लिंग तथा मोबाईल नंबर जैसे जेंडर महत्वपूर्ण विवरणों का संशोधन किया जाएगा। इससे श्रमिकों का डाटाबेस अधिक सटीक और अद्यतन होगा तथा भविष्य में ई-केवायसी और विभिन्न योजनाओं के लाभ वितरण में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
संशोधन आवेदन के लिए आधार कार्ड की स्पष्ट प्रति, श्रमिक का सहमति पत्र, ई-साईन तथा मोबाईल ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य रखा गया है। लाभार्थी की वास्तविक पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान श्रमिक की लाइव फोटो भी कैप्चर की जाएगी। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद एक विशिष्ट आवेदन क्रमांक जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से आवेदन की स्थिति का आसानी से पता लगाया जा सकेगा।
श्रम पदाधिकारी ने सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से निर्धारित समय अवधि के भीतर अपने रिकॉर्ड सत्यापन एवं संशोधन कराने की अपील की है। इस संबंध में अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए श्रम विभाग के कॉल सेंटर 0771-3505050 एवं श्रम पदाधिकारी कार्यालय धमतरी, जिले के सभी जनपद पंचायतों में संचालित श्रम संसाधन केन्द्र, नजदीकी चॉइस सेंटर अथवा लोक सेवा केन्द्रों से संपर्क कर सकते हैं।
आधार अभिलेख में उपलब्ध एवं सत्यापित जानकारी के आधार पर अद्यतन किए जाने वाले विवरण-
. हिन्दी में नाम
. अंग्रेजी में नाम
. जन्म तिथि
. लिंग
. मोबाईल नंबर
संशोधन आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज-
. आधार कार्ड की साफ एवं पठनीय प्रति
. श्रमिक का सहमति पत्र
. ई-साईन
. मोबाईल ओटीपी प्रमाणीकरण
. श्रमिकों का लाईव फोटो सत्यापन किया जाएगा

 

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